भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन IndiGo पर आयकर विभाग ने 944.20 करोड़ रुपये का भारी-भरकम टैक्स जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना 2021-22 के वित्तीय वर्ष के लिए लगाया गया है। हालांकि, IndiGo ने इस आदेश को “गलत और निराधार” करार दिया है और इसे कानूनी रूप से चुनौती देने का फैसला किया है।

यह जुर्माना IndiGo की पेरेंट कंपनी InterGlobe Aviation को शनिवार को मिला। कंपनी ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि आयकर विभाग का यह आदेश कानून के अनुरूप नहीं है और इसे “फ्रिवोलस” यानी तुच्छ करार दिया।

IndiGo का पक्ष

IndiGo ने अपने बयान में कहा कि यह जुर्माना आयकर विभाग द्वारा गलतफहमी के आधार पर लगाया गया है। कंपनी ने स्पष्ट किया कि यह आदेश उनके वित्तीय लेन-देन की गलत व्याख्या पर आधारित है। IndiGo ने यह भी कहा कि इस जुर्माने का उनके संचालन पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा और वे इसे कानूनी रूप से चुनौती देंगे।

कंपनी ने यह भी कहा कि वह अपने सभी टैक्स दायित्वों को समय पर पूरा करती है और कानून का पालन करती है।

आर्थिक प्रदर्शन पर प्रभाव

IndiGo ने हाल ही में FY25 की तीसरी तिमाही में अपने शुद्ध लाभ में 18.6% की गिरावट दर्ज की थी। कंपनी का मुनाफा ₹2,998.1 करोड़ से घटकर ₹2,448.8 करोड़ हो गया। इस जुर्माने के बाद कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन पर और दबाव पड़ सकता है। हालांकि, IndiGo ने कहा है कि यह जुर्माना उनके संचालन और वित्तीय स्थिति पर न्यूनतम प्रभाव डालेगा।

कानूनी लड़ाई की तैयारी

IndiGo ने इस आदेश को कानूनी रूप से चुनौती देने की योजना बनाई है। कंपनी का मानना है कि यह आदेश न केवल गलत है, बल्कि यह उनके वित्तीय लेन-देन की गलत व्याख्या पर आधारित है। कंपनी ने कहा कि वह इस मामले में सभी कानूनी विकल्पों का उपयोग करेगी।

विशेषज्ञों की राय

वित्तीय विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के बड़े जुर्माने से कंपनियों की छवि और निवेशकों के विश्वास पर असर पड़ सकता है। हालांकि, IndiGo जैसी बड़ी और स्थापित कंपनी के लिए यह जुर्माना एक अस्थायी झटका हो सकता है।

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