आयकर विभाग (Income Tax Department) ने आयकर रिटर्न (ITR) फॉर्म 3 की ऑनलाइन फाइलिंग को सक्षम कर दिया है। यह उन करदाताओं के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जिनकी आय शेयर ट्रेडिंग (जैसे फ्यूचर्स और ऑप्शंस), व्यवसायिक आय, या अनलिस्टेड शेयरों (Unlisted Shares) में निवेश से होती है। इस नई सुविधा के साथ, करदाता अब आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आसानी से ITR-3 फॉर्म भर सकते हैं।

 


ITR-3 फॉर्म क्या है? (What is ITR-3 Form?)

ITR-3 फॉर्म उन व्यक्तियों और हिंदू अविभाजित परिवारों (HUF) के लिए है, जिनकी आय निम्नलिखित स्रोतों से होती है:

  1. व्यवसाय या पेशे से आय (Income from Business or Profession)
  2. शेयर ट्रेडिंग (Share Trading)
    • फ्यूचर्स और ऑप्शंस (F&O)
    • अनलिस्टेड शेयरों में निवेश
  3. किराए से आय (Rental Income)
  4. पूंजीगत लाभ (Capital Gains)
  5. अन्य स्रोतों से आय (Other Sources of Income)

यह फॉर्म उन करदाताओं के लिए नहीं है, जिनकी आय केवल वेतन, पेंशन, या एकल स्रोतों से होती है।


ITR-3 फॉर्म 2025: नई अपडेट्स (Key Updates for AY 2025-26)

  1. ऑनलाइन फाइलिंग की सुविधा (Online Filing Enabled)
    आयकर विभाग ने 30 जुलाई 2025 से ITR-3 फॉर्म की ऑनलाइन फाइलिंग शुरू कर दी है। अब करदाता इसे आयकर पोर्टल पर जाकर भर सकते हैं।
  1. Excel Utility में बदलाव (Changes in Excel Utility)
    ITR-3 की Excel Utility में सात बड़े बदलाव किए गए हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है Form 10-IEA का खुलासा। यह फॉर्म उन करदाताओं के लिए है, जिन्होंने वैकल्पिक कर व्यवस्था (New Tax Regime) का चयन किया है।
  1. नए डिस्क्लोजर (New Disclosures)
    • Regime Selection: करदाता को यह बताना होगा कि उन्होंने पिछले वर्ष वैकल्पिक कर व्यवस्था का चयन किया था या नहीं।
    • Unlisted Shares: अनलिस्टेड शेयरों में निवेश का विवरण देना अनिवार्य है।
  1. ऑनलाइन और ऑफलाइन विकल्प (Online and Offline Options)
    ITR-3 फॉर्म अब ऑनलाइन और Excel Utility दोनों के माध्यम से उपलब्ध है। करदाता अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी माध्यम का उपयोग कर सकते हैं।

ITR-3 फॉर्म कैसे भरें? (How to File ITR-3 Online)

  1. आयकर पोर्टल पर लॉगिन करें (Login to Income Tax Portal)
    • www.incometax.gov.in पर जाएं।
    • अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करें।
  1. फॉर्म का चयन करें (Select the Form)
    • “e-File” सेक्शन में जाएं।
    • “Income Tax Return” पर क्लिक करें और ITR-3 फॉर्म का चयन करें।
  1. आवश्यक जानकारी भरें (Fill Required Details)
    • व्यक्तिगत जानकारी (Personal Details)
    • आय का स्रोत (Source of Income)
    • निवेश और कटौती (Investments and Deductions)
  1. डिस्क्लोजर और अटैचमेंट (Disclosures and Attachments)
    • अनलिस्टेड शेयरों और अन्य निवेशों का विवरण दें।
    • आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
  1. फॉर्म सबमिट करें (Submit the Form)
    • सभी जानकारी की पुष्टि करें।
    • फॉर्म को सबमिट करें और ई-वेरिफिकेशन (e-Verification) पूरा करें।

ITR-3 फॉर्म भरने के लिए पात्रता (Eligibility for Filing ITR-3)

  • वे व्यक्ति जिनकी आय व्यवसाय, पेशे, या शेयर ट्रेडिंग से होती है।
  • जिनकी आय ₹5,00,000 से अधिक है।
  • जिनके पास अनलिस्टेड शेयरों में निवेश है।
  • जिनके पास किराए से आय या पूंजीगत लाभ है।

ITR-3 फॉर्म भरने के फायदे (Benefits of Filing ITR-3)

  1. आय का सही विवरण (Accurate Income Reporting)
    यह फॉर्म करदाता को उनकी आय के सभी स्रोतों का सही विवरण देने में मदद करता है।
  1. कर लाभ (Tax Benefits)
    निवेश और कटौती का सही विवरण देकर करदाता कर बचत कर सकते हैं।
  1. सरकारी योजनाओं का लाभ (Access to Government Benefits)
    समय पर ITR फाइल करने से करदाता को विभिन्न सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ मिलता है।
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