आयकर रिटर्न (ITR) फाइलिंग की आखिरी तारीख को लेकर चल रही अफवाहों पर आयकर विभाग ने पूरी तरह से विराम लगा दिया है। आयकर विभाग (Income Tax Department) ने स्पष्ट किया है कि आकलन वर्ष 2025-26 (AY 2025-26) के लिए ITR फाइल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2025 ही है। विभाग ने यह भी कहा है कि डेडलाइन को आगे बढ़ाने की कोई योजना नहीं है और इस संबंध में फैलाई जा रही खबरें पूरी तरह से फर्जी हैं।


ITR फाइलिंग की डेडलाइन: क्या है सच्चाई?

हाल ही में सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर यह दावा किया जा रहा था कि ITR फाइलिंग की डेडलाइन को 30 सितंबर 2025 तक बढ़ा दिया गया है। हालांकि, आयकर विभाग ने अपने आधिकारिक X (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर इस खबर को खारिज करते हुए इसे फर्जी बताया।विभाग ने कहा, “ITR फाइलिंग की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2025 है। कृपया किसी भी फर्जी खबर पर भरोसा न करें और समय पर अपना रिटर्न फाइल करें।”


ITR फाइलिंग में देरी पर क्या होगा असर?

अगर आप 15 सितंबर 2025 तक अपना आयकर रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, तो आपको विलंब शुल्क (Late Fee) और अन्य पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है।

  • विलंब शुल्क:
    • ₹5,000 तक का जुर्माना (अगर आपकी आय ₹5 लाख से अधिक है)।
    • ₹1,000 का जुर्माना (अगर आपकी आय ₹5 लाख से कम है)।
  • ब्याज का भुगतान:
    देरी से रिटर्न फाइल करने पर आपको बकाया टैक्स पर 1% प्रति माह की दर से ब्याज देना होगा।
  • रिफंड में देरी:
    समय पर रिटर्न फाइल न करने से आपका टैक्स रिफंड भी देरी से मिलेगा।

ITR फाइलिंग: अब तक कितने रिटर्न फाइल हुए?

आयकर विभाग के अनुसार, 15 सितंबर 2025 की डेडलाइन से पहले अब तक 7 करोड़ से अधिक रिटर्न फाइल किए जा चुके हैं। विभाग ने यह भी कहा है कि अंतिम दिनों में पोर्टल पर भारी ट्रैफिक की संभावना है, इसलिए करदाताओं को सलाह दी गई है कि वे जल्द से जल्द अपना रिटर्न फाइल करें


ITR फाइलिंग में देरी से बचने के लिए टिप्स

  1. दस्तावेज तैयार रखें:
    फॉर्म 16, बैंक स्टेटमेंट, निवेश प्रमाणपत्र, और अन्य जरूरी दस्तावेज पहले से तैयार रखें।
  1. ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग करें:
    आयकर विभाग के आधिकारिक पोर्टल (https://www.incometax.gov.in) पर जाकर आसानी से रिटर्न फाइल करें।
  1. CA या टैक्स कंसल्टेंट की मदद लें:
    अगर आपको रिटर्न फाइल करने में कोई दिक्कत हो रही है, तो किसी विशेषज्ञ की मदद लें।
  1. आखिरी समय की भीड़ से बचें:
    अंतिम दिनों में पोर्टल पर ट्रैफिक बढ़ सकता है, जिससे तकनीकी समस्याएं हो सकती हैं।

ITR फाइलिंग की डेडलाइन क्यों नहीं बढ़ाई गई?

आयकर विभाग ने यह स्पष्ट किया है कि डेडलाइन को बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि:

  • पहले ही विस्तार दिया जा चुका है:
    जुलाई 2025 में, विभाग ने ITR फाइलिंग की डेडलाइन को 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दिया था।
  • तकनीकी सुधार:
    आयकर पोर्टल को पहले से ही अपग्रेड किया गया है ताकि भारी ट्रैफिक को संभाला जा सके।
  • समय पर रिटर्न फाइलिंग का महत्व:
    समय पर रिटर्न फाइल करने से टैक्स कलेक्शन प्रक्रिया सुचारू रहती है और सरकार को वित्तीय योजनाओं को लागू करने में मदद मिलती है।

FAQ: ITR फाइलिंग और डेडलाइन से जुड़े सवाल

1. क्या ITR फाइलिंग की डेडलाइन 15 सितंबर 2025 से आगे बढ़ाई जाएगी?
नहीं, आयकर विभाग ने स्पष्ट किया है कि डेडलाइन को आगे बढ़ाने की कोई योजना नहीं है।

2. अगर मैं 15 सितंबर 2025 तक ITR फाइल नहीं करता, तो क्या होगा?
आपको विलंब शुल्क, ब्याज और अन्य पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है।

3. क्या ITR फाइलिंग की प्रक्रिया ऑनलाइन है?
हां, आप आयकर विभाग के आधिकारिक पोर्टल (https://www.incometax.gov.in) पर जाकर ऑनलाइन रिटर्न फाइल कर सकते हैं।

4. क्या डेडलाइन से पहले रिटर्न फाइल करने पर कोई फायदा है?
हां, समय पर रिटर्न फाइल करने से आपको टैक्स रिफंड जल्दी मिलेगा और पेनल्टी से बचाव होगा।

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