झारखंड हाई कोर्ट ने बाबूलाल मरांडी और अन्य बीजेपी नेताओं को दी बड़ी राहत
झारखंड हाई कोर्ट ने बीजेपी के 18 नेताओं को बड़ी राहत दी है। इनमें बाबूलाल मरांडी भी शामिल हैं। कोर्ट ने पिछले साल अगस्त में रांची में हुई युवा आक्रोश रैली के दौरान पुलिस के साथ झड़प के मामले में दर्ज FIR को रद्द कर दिया है.
यह रैली भारतीय जनता युवा मोर्चा ने 23 अगस्त, 2024 को आयोजित की थी। इसका मकसद बेरोजगारी, सरकारी नौकरी परीक्षाओं में गड़बड़ी, नतीजों में देरी और ठेका कर्मियों को नियमित करने जैसे मुद्दों को उठाना था। मगर हालात तब बिगड़ गए जब हजारों बीजेपी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री आवास की ओर मार्च करते हुए पुलिस के बैरिकेड तोड़ने की कोशिश करने लगे। इससे सुरक्षा कर्मियों के साथ हिंसक झड़प हो गई.
इस घटना के बाद रांची के लालपुर थाने में 51 बीजेपी नेताओं, जिनमें बाबूलाल मरांडी भी शामिल थे, और 12,000 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। उन पर दंगा करने, सरकारी आदेशों का उल्लंघन करने, सरकारी काम में बाधा डालने और हिंसा भड़काने के आरोप लगाए गए थे.
बीजेपी नेताओं ने इस FIR को झारखंड हाई कोर्ट में चुनौती दी। उनका कहना था कि यह आरोप राजनीतिक प्रेरित हैं। कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया और आरोपों को खारिज कर दिया.
यह फैसला राज्य की राजनीति में एक अहम मोड़ साबित हो सकता है। इसमें बीजेपी के बड़े नेता शामिल हैं और यह राजनीतिक विरोध प्रदर्शनों और उनके कानूनी प्रबंधन के मुद्दे को भी छूता है।